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मास्क एवम सेनेटाइजर की कालाबाजारी की शिकायत पर डीएम के निर्देश पर कई दुकानों पर हुई छापेमारी

मास्क एवम सेनेटाइजर  आवश्यक वस्तु अधिनियम के तहत सूची में शामिल

कालाबाजारी करने वालो को हो सकती है कारावास।


जिला पदाधिकारी अभिलाषा कुमारी शर्मा के  निर्देश के आलोक में सीतामढ़ी शहर के कई दवा दुकानों में मास्क एवम सेनेटाइजर के कालाबाजारी  की शिकायत पर एसडीओ कुमार गौरव के नेतृत्व में छापेमारी की गई। नवीन मेडिकल स्टोर्स, मनोज एंड ब्रदर्स सर्जिकल, महामाया एजेंसी के दुकान एवं गोदाम में छापेमारी की गई। 
मनोज सर्जिकल में  मास्क उपलब्ध नही है का बोर्ड लगा हुआ था, परंतु जब उसके गोदाम की तलाशी ली गई तो काफी संख्या में मास्क मिले, हालांकि उसके स्टॉक बुक में  गोदाम में पाए गए मास्क की इन्ट्री की गई थी। एसडीओ कुमार गौरव ने उक्त दुकानदार से स्पस्टीकरण किया है कि  स्टॉक बुक एवम गोदाम में पर्याप्त मात्रा में मास्क रहते हुए भी मास्क नही है का बोर्ड लगाकर कालाबाजारी करने की आपकी मंशा दृष्टिगोचर हो रही है,क्यों नही आपके विरुद आवश्यक बस्तु अधिनियम के तहत कारवाई की जाय। 

गौरतलब हो कि सरकार ने पिछले दिनों  मास्क एवम सेनेटाइजर को आवश्यक वस्तु अधिनियम में संशोधन कर सूची में शामिल के लिया है। इन चीजों को प्रिंट दर से ज्यादा में बेचने अथवा कालाबाजारी करने पर शिकायत की जा सकती है। शिकायत सही पाए जाने पर दुकानदार को सजा के साथ -साथ जुर्माना भी हो सकती है।

अनुमंडल पदाधिकारी कुमार गौरव द्वारा बताया गया कि जांचोपरांत  अग्रेतर करवाई की जाएगी।  उक्त छापेमारी दल में अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी डॉ वीर धीरेंद्र, सीतामढ़ी नगर परिषद पदाधिकारी दीपक कुमार, अपर अनुमंडल पदाधिकारी रोचना माद्री एवं ड्रग इंस्पेक्टर आदि उपस्थित थे।

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