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गोपालगंज : शहर में अब ऑनलाइन प्रदूषण प्रमाण पत्र जारी करने का काम शुरू हुआ

चम्पारण टुडे, न्यूज डेस्क।
वाहन प्रदूषण जांच केंद्र  वायरलेस मोड़  विजयपुर रोड भोरे गोपालगंज ।
इस बीच कार्यालय के प्रोपराइटर प्रदीप कुमार तिवारी ने बताया विभागीय निर्देशों को अनुसार  प्रदूषण प्रमाण पत्र निर्गत करने के लिए परिवहन विभाग ऑनलाइन सॉफ्टवेयर दिए हैं  जिसमें bs4 वाहनों का 1 साल का  प्रदूषण प्रमाण पत्र की वैधता प्राप्त होगी उन्होंने बताया कि अब मेरे कार्यालय से जो प्रमाण पत्र निर्गत होगा उसमे बारकोड अंकित होगा जिससे राज की किसी भी शहर में जाने में या राज से बाहर जाने में कोई परेशानी नहीं  नहीं होगी बारकोड स्कैन करके अब वाहन स्वामी का नाम प्रदूषण प्रमाण पत्र की वैधता एवं वाहन का पंजीयन संख्या सत्यापन किया जा सकता है मौके पर उपस्थित संस्था के कंप्यूटर ऑपरेटर आशुतोष कुमार तिवारी  ने बताया हमारे कार्यालय में सभी प्रकार के वाहनों का इंसुरेंस भी किया जाएगा जोकि हाथों हाथ निर्गत किया जाएगा अब शहर वासियों के लिए एक छत के नीचे प्रदूषण एवं इंसुरेंस की व्यवस्था हो गया है परिवहन विभाग के कर्मचारी गण के द्वारा बताया गया कि

बीएस-4 वाहनों में भी बनेगा प्रदूषण प्रमाणपत्र

 अभी तक प्रदूषण प्रमाण पत्र की अनिवार्यता से बाहर रहे भारत स्टेज (बीएस)-4 वाहनों को भी अब प्रमाण पत्र की श्रेणी में लाया गया है। विभाग की ओर से जारी नए नियम के अनुसार बीएस-4 इंजन वाले वाहनों में भी अब प्रदूषण प्रमाण पत्र जरूरी होगा। फर्क सिर्फ इतना होगा कि अन्य मानक वाले वाहनों में बनने वाले प्रमाण पत्र की वैधता छह माह के स्थान पर इन वाहनों में एक साल की होगी।


परिवहन आयुक्त कार्यालय की ओर से जारी आदेशों में सभी प्रकार के वाहनों में बनने वाले नियंत्रित प्रदूषण प्रमाणपत्र की वैधता छह माह रखी गई थी। इसके बाद जब भारत स्टेज (बीएस)-4 इंजन के वाहन बाजार में उतारे गए तो इन्हें शुरुआती दौर में प्रदूषण प्रमाण पत्र की अनिवार्यता से बाहर रखा गया। लेकिन बीते दिनों परिवहन आयुक्त कार्यालय से आए आदेश में साफ किया गया है कि अब बीएस-4 इंजन के वाहनों में भी प्रदूषण प्रमाण पत्र जरूरी होगा। आदेश में इस मानक के वाहनों में प्रमाण पत्र की वैधता सीमा में संशोधन करते हुए विशेष छूट दी गई है। इसमें बीएस-4 वाहनों में इसकी वैधता को अन्य वाहनों की वैधता छह माह से बढ़ाकर एक साल कर दिया गया है। आदेश में कहा गया है कि बीएस-4 इंजन के वाहनों में जो प्रमाण पत्र बनेगा वह एक वर्ष के लिए जारी किया जाएगा। जबकि अन्य वाहनों में इसकी अवधि छह माह के लिए ही होगी। इस आदेश के बाद सहायक संभागीय परिवहन अधिकारी गोपालगंज की ओर से जिले के सभी जांच केंद्रों को भी पत्र भेजकर इसकी जानकारी दे दी गई है।

बीएस-4 वाहनों के स्वामी रखें ध्यान

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जिला सहायक संभागीय परिवहन अधिकारी की ओर से जिले के सभी प्रदूषण जांच केंद्रों को जारी आदेश में कहा गया है कि वह लोग बीएस-4 वाहनों में एक साल के लिए प्रदूषण प्रमाणपत्र जारी करें। इसमें पूर्व की भांति छह माह की वैधता को लागू न किया जाए। साथ ही उन्होंने वाहन स्वामियों को भी सचेत किया कि वह लोग अपने बीएस-4 वाहनों में प्रदूषण प्रमाणपत्र बनवाते समय देख लें कि वह एक साल का ही बना हो।

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