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घोड़ासहन:शिक्षक व उनके परिजनों पर पुलिस की किसी भी करवाई पर कोर्ट ने लगायी रोक

शिक्षक व उनके परिजनों पर पुलिस की किसी भी करवाई पर कोर्ट ने लगायी रोक
चम्पारण टुडे घोड़ासहन
घोड़ासहन:वाहन जांच को लेकर शिक्षक के साथ पुलिस दुर्व्यवहार के बहुचर्चित मामले में शिक्षक संतोष कुमार सिंह व उनके परिजनों पर दर्ज किये गये कांड संख्या 426 में आगे की किसी भी करवाई पर रोक लगा दी गयी है.मामले को लेकर शिक्षक द्वारा माननीय उच्च न्यायालय में दायर करायी गयी याचिका संख्या 1733 पर सुनवाई करते न्यायालय ने उक्त आदेश जारी किया है. इस मामले में पुलिस के द्वारा अबतक काउंटर एफीडेविट नही दायर करने का गंभीरता से लेते न्यायालय ने काउंटर एफेडेविट दायर करने के लिए चार सप्ताह का समय दिया है व इस कांड के आरोपितों पर करवाई करने पर अगले आदेश तक रोक लगा दी है.वविदित हो कि बीते 21 अगस्त को श्रीपुर रोड में वाहन जांच के क्रम में पुलिस के द्वारा शिक्षक संतोष सिंह व उसके भाई सुनील सिंह के साथ पुलिस के वेवजह दुर्व्यवहार से आक्रोशित लोगों ने पुलिस वाहन पर पथराव कर दिया था.इस घटना को लेकर दर्ज मुकदमे को मनगढ़ंत बताते शिक्षक परिवार के द्वारा पांच दिनों तक अनशन कर न्याय की मांग की गयी थी.

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