पूर्वी चम्पारण : जैतापुर में विधुत ऊर्जा पदाधिकारी एवं कम्पनी रिडर ने किया औचक निरीक्षण, चोरी एवं बकाया राशि व्यक्तियों पर प्राथमिकी दर्ज
एम० कुमार, रामगढ़वा।
पलनवा थाना क्षेत्र के जैतापुर पंचायतों में रविवार को रामगढ़वा कनीय विधुत अभियंता रंजीत कुमार, और इएमडीइइ कम्पनी रिडर औरंगजेब अंसारी एवं विधुत तार कर्मियों के साथ गांवो में औचक निरीक्षण किया गया। रामगढ़वा प्रखंड कनीय अभियंता रंजीत कुमार ने प्राथमिकी दर्ज के अनुसार मंगलवार को बताया हैं कि भारतीय विधुत अधिनियम 2003 की धारा 126 एवं 135 के तहत विजली ऊर्जा चोरी करना एवं लम्बे समय तक बकाया राशि रखना जुर्म अपराध हैं।
वही अभियंता रंजीत कुमार ने बताया कि रविवार को जैतापुर गांव में विधुत टीम के साथ औचक निरीक्षण किया गया जिसमें बिजली पोल से लगभग एक दर्जन बंशीधारी व्यक्तियों की लाईन काटी गई और गांवों में घुमने के क्रम में राजकिशोर पासवान के विधुत ऊर्जा बकाया राशि 18786 रूपये हैं और हृदयानंद महतो की यहां विधुत ऊर्जा में 21820 रपये बकाया हैं जो दोनों के घर पर मेन लाइन से विधुत ऊर्जा चोरी करते हुएं पकड़ा गया हैं।
वही तीसरा व्यक्ति जैतापुर गांव के निवासी कुवंरजीत महतो ने बिना विधुत कनेक्शन लिए हुएं अपने किराना दुकान में विधुत ऊर्जा चोरी करते समय पकड़ा गया जिसका विधुत ऊर्जा की क्षति 23552 रूपये बाकी हैं।उन्होंने कहा कि विधुत ऊर्जा में छापेमारी के दौरान बिजली पोल पर वंशीधारी व्यक्तियों की तलाश जारी हैं और निरीक्षण के दौरान ऊर्जा विधुत क्षति बकायें राशि व्यक्तियों पर पलनवा थाना में कानून उल्लंघन के तहत प्राथमिकी दर्ज किया गया हैं।वही थानाध्यक्ष संजीव कुमार ने बताया कि किये गये प्राथमिकी दर्ज में व्यक्तियों की छापेमारी जारी हैं।

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